Wednesday, 24 July 2024

सामाजिक षड़यंत्र:- एक चिंतन लेख 🙏 दिनांक 23 जुलाई 2024

 सामाजिक षड़यंत्र:- एक चिंतन लेख 🙏 दिनांक 23 जुलाई 2024


उपहार देने वाले  और अधिकार देने वाले दो अलग-अलग हो सकते हैं🙏


 जबकि उपहार लेने वाला और अधिकार लेने वाला एक ही व्यक्ति होता है 🙏


सामाजिक षड़यंत्र के अंतर्गत उपहार इसीलिए दिए जाते हैं ताकि अधिकारी, अधिकार की मांग ना करें 🙏 और बार-बार उस उपहार का एहसान भी जताया जाता है 🌹 जिसके साथ आपका कोई अधिकार नहीं बनता और वह आपको उपहार देता है तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए 🙏 परंतु जहां अधिकार बनता है, तो पहले अधिकार देने की बात होनी चाहिए, उसके बाद उपहार की बात हो सकती है 🙏 सरकारी समिति के गठन से पहले सरकारी समिति के सदस्यों ने जमानत के लिए क्या किया? 


 ध्यान रहे 21 अक्टूबर 2019 को गुरु भक्तों को रिलीज करने के आदेश दे दिए गए थे l और 25 नवंबर 2019 को संशोधित आदेश आया था🙏


 23 दिसंबर 2019 को सरकारी समिति के गठन का आदेश पारित हुआ🙏


 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार सबको पर्सनल बांड पर सभी गुरु भक्तों को रिलीज होना था, इसके लिए ना तो किसी अधिवक्ता की आवश्यकता होती है ना ही किसी जमानतदार की, लोग अति उत्साह में भूल जाते हैं कि वह एक अधिवक्ता से बात कर रहे है 🙏 और मुझे ही बरगलाने का प्रयास करते हैं 😂


साकेत कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा जिनकी जमानत का प्रयास किया गया वह कुछ विशेष लोग विशेष पार्टी से संबंध रखते थे, शेष के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था l


 उन व्यक्तियों और संगठनो का एहसानमंद होना चाहिए, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ चिंता जाहिर की और मा.सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा उसी के आधार पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने उसे प्रांगण का भ्रमण किया और हालात का जायजा लेने के पश्चात सभी गुरु भाइयों को रिलीज करने का आर्डर पास किया!


सामाजिक संबंधों में उपहार बराबर वाले लोग देते हैं, जब हैसियत अलग हो तो दिया जाने वाला उपहार, उपहार न होकर दान हो सकता है यदि चित्त में कोई मैल नहीं हो तो 🙏


यह सब हमारे 96 गुरु भाइयों के साथ हो सकता है 🙏 सावधान रहें 🌹 कि कुछ लोग उन पर एहसान जताएं 🙏


 मेरे पास एक लंबी श्रृंखला है जो यह कहते हैं कि उन्होंने 96 गुरु भक्तों की जमानत कराई है, फिर भी 96 गुरु भक्त 2 महीने तक जेल के अंदर रहे, यह बात मेरे गले से नहीं उतरती है, 


शोधकर्ता : अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा

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